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मोदी 2.0 सरकार के सफल 3 साल

इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 8 वर्षों में भारत अपनी आर्थिक सुधारों और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पटल पर विशेष स्थान हासिल करने में सफल रहा है। इसी वजह से विश्व के सभी महत्वपूर्ण देश भारत से मधुर संबंध रखना चाहते हैं। — अनिल तिवारी

 

2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत की थी, तब भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। बीते 8 सालों में 40 प्रतिशत से अधिक की तरक्की करते हुए भारत अब छठवें पायदान पर पहुंच गया है। इस अवधि में 5.3 फ़ीसदी ग्रोथ के साथ केवल चीन ही हमसे आगे रहा, लेकिन भविष्य की स्थितियां तेजी से बदलने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने हाल में ही 2022 में भारत के लिए 8.2 प्रतिशत की काफी मजबूत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वहीं चीन के लिए यह अनुमान 4.4 प्रतिशत है यानि कि चीन से लगभग 2 गुना तेज।

दुनिया के देशों की आर्थिक सेहत पर अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के इस ताजे आकलन में भारत के लिए अनुमानित उच्च विकास दर केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक सूचना है। भारत के लिए इसका बड़ा श्रेय कोविड-19 के सफल व्यापक आर्थिक प्रबंधन को दिया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार हुआ। हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है कि यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है वहीं भारत विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए भी आर्थिक मोर्चे पर लगातार बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की पहल को मजबूती देता है जिसके कारण देश में बिना झुके बिना ठिठके वैश्विक महामारी के झंझावातों से बाहर निकलने के साथ ही साथ समूचे विश्व को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने सत्ता में अपने 8 साल पूरे कर लिए। बेशक इन 8 सालों के दौरान सरकार ने बेहद परिवर्तनकारी और साहसपूर्ण फैसलों में सबका साथ सबका विकास और सबमें विश्वास के दर्शन को केंद्र में रखा, पर चुनौतियां भी कम नहीं रही। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी ने विश्व के तमाम देशों के साथ भारत के सामने भी अभूतपूर्व संकट और चुनौतियां पेश की लेकिन सरकार ने न केवल इन चुनौतियों का सामना किया बल्कि अन्य देशों के साथ सहकार की मिसाल भी पेश की। इन 8 सालों के दौरान शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र, बैंकिंग, सड़क निर्माण जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं को प्रमुखता से आगे बढ़ाया। करोना महामारी के दौरान आबादी के सामने रोजगार का संकट जरूर खड़ा हुआ लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रतिमाह मुफ्त राशन देकर किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया।

बीते 8 सालों के उतार-चढ़ाव के बाद अब सवाल यह है कि कोरोना आपदा से बाहर निकलने के बाद आगे देश की आर्थिक दिशा और दशा क्या रहने वाली है? साल के शुरुआत में आई आईएचएस मार्किट की रिपोर्ट इस पर काफी रोशनी डालती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जर्मनी ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की नंबर 3 की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस दौरान भारत की जीडीपी 2021 की 2.7 ट्रिलियन डालर से बढ़कर 8.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है। आर्थिक विस्तार की लंबी अवधि के इस दृष्टिकोण को कई प्रमुख वजहों से ताकत मिल रही है। एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कारण भारत का बड़ा और तेजी से बढ़ रहा मध्यम वर्ग है, जो उपभोक्ता खर्च को चलाने में मदद कर रहा है। अनुमान है कि हमारे देश का खपत व्यय 2020 के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 2030 में बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार के साथ-साथ नई औद्योगिक क्रांति ने भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। सौभाग्य से भारत के पास अपनी कुशल और अकुशल श्रम शक्ति के आकार के आधार पर वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का अवसर भी मिला है, क्योंकि कोविड-19 के अनुभव के बाद वे देश खुद चीन के बाहर विकल्पों की तलाश में है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना की महामारी ने हमारी विकास की रफ्तार को धीमा किया लेकिन हमें नए-नए सबक भी सिखाए। आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने के सरकार के दूरदर्शी फैसले ने आज भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। यह लचीलापन ‘मेक इन इंडिया’ से लेकर ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव’ जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के लिए की गई पहल में दिखता है। वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत अपने नवाचारी कदमों के कारण अगले एक दशक में विनिर्माण के क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर के अपने लक्ष्य में 500 बिलियन डालर और जोड़ सकता है। यह हमारे आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता को भी इंगित करता है।

पड़ोसी मुल्कों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की राजनीतिक अस्थिरता के कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावी झोंके के बावजूद विश्व बैंक की व्यापार करने की सुगमता के सूचकांक में भारत लगभग 80 स्थान की छलांग लगाकर 2014 के 142 के मुकाबले 63 में स्थान पर पहुंच चुका है। भारतनेट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से देश के पौने दो लाख गांव पंचायत ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। देश की 120 करोड़ जनसंख्या मोबाइल फोन नेटवर्क से जुड़ी हुई है। सरकार द्वारा उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के तहत 2.14 लाख करोड़ का निवेश 14 औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण के लिए आ चुका है जिससे भारत में विनिर्माण के विकास को तीव्र गति मिलनी तय है। शोध एवं नवाचार के माध्यम से भी सेवा क्षेत्र में भारत विश्व पटल पर सबसे आगे है। इसका ताजा नमूना कोरोना रोधी टीका का आविष्कार तथा दुनिया की एक बड़ी आबादी को त्वरित टीकाकरण, जनधन आधार के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे गरीबों तक पहुंचाने और भारत में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के नाते सकारात्मक उम्मीद है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 8 वर्षों में भारत अपनी आर्थिक सुधारों और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पटल पर विशेष स्थान हासिल करने में सफल रहा है। इसी वजह से विश्व के सभी महत्वपूर्ण देश भारत से मधुर संबंध रखना चाहते हैं। आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और स्थापित व्यवस्थाएं लगभग परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। दुनिया के देशों की अपेक्षाएं भी कमोबेश बदल गई हैं। इन बदली परिस्थितियों में कुछ देश हमारे अनुकूल हैं तो कुछ देश प्रतिकूल भी। आस्ट्रेलिया जैसे देश से याराना बढ़ा है तो चीन से दुश्मनी में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में भारत के लिए वर्तमान गति को न सिर्फ बनाए रखने बल्कि इसे और अधिक गति से आगे बढ़ाने के लिए अपनी आंतरिक चुनौतियों को भी साधने की जरूरत है।   


प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कार्यकाल के दौरान बनाए गए महत्वपूर्ण कानून

  • अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावनः 6 अगस्त 2019 को संसद में उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें संविधान के अनुच्छेद 370 के हाटने की बात थी। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अनुच्छेद 370 के खात्मे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है जिन पर अदालत ने विचार करने पर सहमति जताई है। लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो सकी है।
  • जेएंडके रिअर्गनाईजेशन एक्ट 2019ः 6 अगस्त को संसद में पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। कानून बन चुके जेएंडके रिअर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों के माध्यम से राष्ट्रपति का शासन होगा, जम्मू कश्मीर में निर्वाचित विधानसभा होगी। जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। 
  • सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019ः पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीडन से बचने के लिए 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आ चुके हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी और ईसाई धर्मावलंबियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सिटीजन (अमेंडमेंट) एक्ट 2019 पारित किया गया। इस कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए इस कानून को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। 
  • सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017ः अप्रैल 2017 में यह कानून बनाया गया। इसके तहत समूचे देश के अप्रत्यक्ष करों को लाया गया है। राज्य स्तरीय दर्जनों करों को खत्म करके जीएसटी के तहत लाकर करों को तार्किक बनाया गया है। लंबे अरसे से इस बाबत मांग की जा रही थी। 
  • कृषि कानून 2020ः 2020 में संसद में फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट फार्मर (इमपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी (अमेंडमेंट) एक्ट पारित किए। हालांकि इन कानूनों को बाद में वापस ले लिया गया।
  • मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट) 2019ः इस कानून के तहत तीन बार तलाक कहकर तलाक देने को निषिद्ध कर दिया गया है। अब लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाक नहीं दिया जा सकेगा। संसद में 30 जुलाई 2019 को पारित कानून के तहत तीन बार तलाक कहकर पत्नी को छोड़ने को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। दोषी को अर्थदंड के साथ ही 3 साल की कैद भी हो सकती है।
  • इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड-2016ः में बनाए गए कानून में बिजनेस वालों के दिवालिया होने संबंधी कानूनों को इस कोड के तहत लाया गया है। इससे ऋण प्रदाता बैंक को अपनी देनदारी वसूलने में आसानी हो गई है। लिहाजा उनकी पूंजी डूबने की घटनाओं में कमी आई है।
  • ट्रांसजेंडर पर्सन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 2019ः इस कानून के तहत व्यवस्था की गई है कि किसी ट्रांसजेड़ा के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस कानून के खिलाफ विभिन्न ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि इस कानून के तहत उसकी पहचान को नकारा गया है और इस समुदाय के लिए कोटा जैसी व्यवस्था को इस कानून ने अनदेखा किया है।
  • ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशनः संसद में 2019 में संविधान संशोधन 103 वां एक्ट पारित किया जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस कानून में कोटा के लिए रू. 8 लाख सालाना आय की सीमा संबंधी प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को अदालत को अभी सुनना है।
  • एससी एसटी प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट बिल 2018ः इस बिल के तहत व्यवस्था की गई है कि एससी एसटी वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। यह भी व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामलों में अपराधिक मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करने की भी जरूरत नहीं होगी।
  • मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017ः अप्रैल 2017 में पारित इस कानून के तहत मानसिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति को अपने बीमारी के इलाज का तरीका चुनने की आजादी होगी। मानसिक तनाव के विकार के द्वारा आत्महत्या करना अपराधिक कृत्य नहीं माना जाएगा। मानसिक रुग्णता के शिकार व्यक्तियों के उपचार में लापरवाही और उनके प्रति मानवीय व्यवहार को अपराधिक कृत्य करार दिया गया है।
  • कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019ः इस कानून के तहत उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है और उपभोक्ता अब अपने घर से ही शिकायत दर्ज कर सकेंगे। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म को भी इस कानून की परिधि में लाया गया है। शिकायतों का समय बद्ध निवारण किया जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा कम गुणवत्ता के उत्पादों का विज्ञापन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया। उपभोक्ता अदालतों को अर्थदंड लगाने की सीमा को बढ़ाया गया है।
  • क्रिमिनल प्रोसिजर (आईडेंटिफिकेशन) एक्ट 2022ः गिरफ्तार ऐसे आरोपों में जिसमें दो साल से लेकर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, एहतियातन हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की बायोमेट्रिक डिटेल लेने, अंगूठा निशानी लेने और आंखों की पुतलियों को स्कैन करने संबंधी व्यापक अधिकार इस कानून के तहत पुलिस को दिए गए हैं। 

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