13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीयः सम्मेलन विफल - भारत सफल
प्रेस विज्ञप्ति
13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीयः सम्मेलन विफल - भारत सफल
विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बेनतीजा रहा। सार्वजनिक खाद्यान्न भंडार का स्थाई समाधान खोजने और मत्स्य पालन सब्सिडी पर अंकुश लगाने जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि सदस्य देश ई-कॉमर्स व्यापार पर आयात शुल्क लगाने को लेकर रोक को और दो साल बढ़ाने लिए सहमत हुए लेकिन कई विवादास्पद मामलों में सिर्फ चर्चा ही हुई।
विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में निर्धारित किया गया था, लेकिन विभिन्न सदस्य देशों के बीच विविध मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण सम्मेलन की अवधि अतिरिक्त दो दिनों के लिए बढ़ाकर 2 मार्च 2024 तक की गई। सम्मेलन अवधि के विस्तार के बावजूद ई-कॉमर्स उत्पादों पर सीमा शुल्क स्थगित किए जाने के अलावा सम्मेलन में अन्य किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। सदस्य देशों के बहुमत से विरोध के बाद भी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा शुल्क स्थगन पर सहमति दर्ज की गई। यूएई के व्यापार मंत्री की भावुक अपील के बाद यह संभव हो सका। लेकिन इस फैसले के मुताबिक सीमा शुल्क स्थगन का यह विस्तार अंतिम है। मंत्रिस्तरीय घोषणा के पैरा में वर्णित सहमति के अनुसार “सदस्यों ने मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के 14वें सत्र (एमसी 14) या 31 मार्च 2026, जो भी पहले हो, तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने की वर्तमान प्रथा को बरकरार रखने पर सहमति व्यक्त की। स्थगन एवं कार्य कार्यक्रम उसी तारीख को समाप्त हो जाएगा। मालूम हो कि यह स्थगन वर्ष 1998 से ही जारी है, क्योंकि इसे सदस्य देशों द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। और अधिक बातचीत के लिए सम्मेलन की अवधि बढ़ाई जाने के बावजूद 166 सदस्य विश्व व्यापार संगठन खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल करने के लिए आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया। यह मांग भारत ने प्रमुखता से उठाई, क्योंकि भारत में 80 करोड लोगों की आजीविका के लिहाज से यह महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही अत्यधिक और क्षमता से अधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर अंकुश लगाने के मामले में भी कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके अलावा चीन के नेतृत्व में विकास समझौते, खाद्य सुरक्षा निवेश सुविधा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंगस के लिए स्थाई समाधान के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के मुद्दे पर भी कोई सहमति नहीं बनी।
मत्स्य पालन सब्सिडीः मत्स्य पालन सब्सिडी को अनुषासित करने का विषय पहली बार 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आया था। कुछ सदस्यों ने मांग की कि समुद्र में अत्यधिक मछली पकड़ने और अत्यधिक क्षमता में योगदान देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसमें अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने में योगदान देने वाली सब्सिडी को खत्म करने का भी आह्वान किया गया। सदस्यों ने जिनेवा में 2022 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाया, लेकिन इसे औपचारिक रूप से तभी लागू किया जा सका, जब डब्ल्यूटीओ के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। हालाँकि 2024 के अबू धाबी सम्मेलन में कुछ सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन हानिकारक सब्सिडी की परिभाषा, विषेष रूप से विकसित देषों के जहाजों द्वारा दूर के पानी में मछली पकड़ने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच व्यापक मतभेद थे। पहले से दी जा रही सब्सिडी को सीमित करने पर मतभेद के कारण एमसी 13 में सहमति नहीं बन पाई।
हमारे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सहित दुनिया के 50 करोड़ मछुआरों के हितों की रक्षा का मुद्दा उठाया और शर्त रखी कि इस समझौते को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि दूर के पानी में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर निर्णय नहीं लिया जाता है, आदि से पारंपरिक मछुआरों के मछली पकड़ने पर असर पड़ेगा। यह भी अनुरोध किया गया कि सदस्य देषों को अगले 25 वर्षों तक अपने विषेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) में मछली पकड़ने पर सब्सिडी देने की अनुमति दी जानी चाहिए। चूँकि विकसित देष इनमें से किसी भी मांग के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए यह समझौता आगे नहीं बढ़ पाया।
खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंगः जब संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ विकसित देषों ने बाली में आयोजित 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा सार्वजनिक खाद्य भंडारण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह व्यापार को विकृत करने वाला है, तो भारत ने तर्क दिया कि यह सब्सिडी गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए है। समझौते में 1996-98 को आधार वर्ष मानकर सब्सिडी की मात्रा की गणना करने का प्रावधान है। यह भी तर्क दिया गया कि सब्सिडी की गणना की विधि भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें गणना करने का संदर्भ वर्ष 1986-88 है। उल्लेखनीय है कि 1986 के बाद, खाद्य उत्पादों के बाजार मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए इस संदर्भ वर्ष को नवीनतम संदर्भ वर्ष से बदलने की आवष्यकता है जिसमें मुद्रास्फीति समायोजन के लिए अंतर्निहित तंत्र हो। इन सभी बातों को देखते हुए भारत और अन्य विकासषील देषों के बीच इन आपत्तियों से राहत देने के लिए एक ’षांति खंड’ पर सहमति बनी कि ‘‘विकसित देष खाद्य सब्सिडी पर तब तक कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे, जब तक इस मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता।’’
इस सम्मेलन में सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के लिए सब्सिडी के सवाल के स्थायी समाधान का मुद्दा एजेंडे में था। विकसित देष इस बात पर अड़े थे कि खाद्य सब्सिडी के मुद्दों का स्थायी समाधान कुल उत्पादन के 10 प्रतिषत से अधिक सब्सिडी की सीमा से जोड़ा जाना चाहिए। भारत अपनी जायज़ मांग पर अड़ा था कि यह सब्सिडी गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए दी जा रही है और इसे लेकर किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं किया जा सकता; बल्कि संदर्भ वर्ष को बदलने की जरूरत है। इस मुद्दे पर भारत को दुनिया के 80 देषों का समर्थन प्राप्त था, उनका कहना था कि विकसित देष विकासषील देषों की तुलना में 200 गुना अधिक सब्सिडी देते हैं, इसलिए विकासषील देषों में संसाधन विहीन किसानों के लिए संरक्षण आवष्यक है। जब विकसित देषों और खाद्य अनाज निर्यातक देषों, जिन्हें केयर्न देषों के नाम से जाना जाता है, की ओर से विकासषील देषों द्वारा दी जाने वाली भोजन की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करने की समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव अबू धाबी सम्मेलन में पेष किया गया, तो भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस समय सीमा को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए सब्सिडी खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई।
चीन के नेतृत्व वाले आईएफडीए को भी ब्लॉक किया गयाः एम.सी-13 को चीन के नेतृत्व वाले निवेष सुविधा फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट (आईएफडीए) को संभावित रूप से अपनाने पर भारत सहित कई देषों की भारी चिंताओं का भी सामना करना पड़ा। आख़रिकार, 2 मार्च को संपन्न हुए सम्मेलन में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसके ख़लिफ़ कड़ा रुख अपनाने के बाद समझौते को लेकर चिंता ख़त्म हो गई, और यह सही भी है।
यह दावा किया गया था कि आईएफडीए का लक्ष्य निवेष प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाना था और इसे 120 से अधिक देषों ने समर्थन दिया था, जो डब्ल्यूटीओ की 70 प्रतिषत से अधिक सदस्यता का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बहुपक्षीय समझौता का अर्थ है कि यह डब्ल्यूटीओ सदस्यों के एक चुनिंदा समूह के बीच था, लेकिन सभी के बीच नहीं।
प्रस्तावित समझौते के इरादे, सामग्री और संरचना में भयावह डिजाइन प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निवेष सुविधा उपायों के लिए वैश्विक मानक बनाने की आड़ में, समझौते ने संप्रभु देषों को उनके संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई को विनियमित करने और निगरानी करने के अधिकार से वंचित करने की मांग की।
डोकलाम के बाद भारत ने सीमा साझा करने वाले सभी देषों से एफडीआई पर कुछ शर्तें लगा दी थीं, जिसके तहत ’स्वचालित मार्ग’ के स्थान पर सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया था। इस उपाय ने भारत को उस देष से निवेष को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी जिसके साथ उसका संघर्ष चल रहा था। यदि आईएफडीए लागू किया गया, तो इसमें भाग लेने वाले देष अपने-अपने हितों की रक्षा करने की स्वतंत्रता से वंचित हो सकते हैं।
यह देखा जा रहा है कि आईएफडीए पर चीन ने दबाव डाला था और छोटे देषों, विषेषकर बेल्ट रोड इनिषिएटिव (बीआरआई) में भाग लेने वाले देषों को प्रभावित करके प्रस्ताव पर सहमति देने वाले अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त किए गए हैं। यदि हम आईएफडीए के लगभग 120 हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची देखें, तो लगभग 80 बीआरआई देष हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पाक और श्रीलंका ने प्रस्तावित आईएफडीए पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वे बीआरआई के प्रमुख पीड़ित थे। इस बीच, दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ने शुरू में आईएफडीए का जोरदार विरोध किया। डब्ल्यूटीओ के अधिकांष सदस्यों ने चीन समर्थित निवेष सुविधा योजना को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, अंतिम दस्तावेज़ में हमें समझौते के विरोधी के रूप में केवल भारत का उल्लेख मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संप्रभुता और वैश्विक शांति की रक्षा के लिए आईएफडीए को अवरुद्ध करने की आवष्यकता थी, जो भारत करने में सक्षम था।
नए मुद्देः डब्ल्यूटीओ सुधारः विकसित देषों की ओर से डब्ल्यूटीओ वार्ता में नए मुद्दों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसे वे डब्ल्यूटीओ सुधार कहते हैं। इन मुद्दों को शामिल करना कुछ और नहीं बल्कि ’सिंगापुर के मुद्दों’ को दोबारा पेष करना है, जिन्हें डब्ल्यूटीओ की शुरुआती मंत्रिस्तरीय बैठकों में पेष करने की कोषिष की गई थी, और अधिकांष सदस्य देषों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब “महिलाओं को सषक्त बनाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अवसरों का विस्तार करने और इसके तीन आयामों - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय“ में सतत विकास हासिल करने के नाम पर, विकसित देष के सदस्य इसे छीनने की कोषिष कर रहे हैं। विकासषील देषों के अधिकार, जो उन्होंने डब्ल्यूटीओ में एक अवधि में हासिल किए हैं। उदाहरण के लिए, वे विकसित और विकासषील देषों में वंचित महिलाओं के लिए समान व्यवहार चाहते हैं, इसी तरह वे विकसित और विकासषील दोनों देषों के एमएसएमई के लिए भी समान व्यवहार की कोषिष कर रहे हैं। पर्यावरण के नाम पर उनके पास पर्यावरण उत्पादों के अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासषील देषों से निर्यात को सीमित करने के कई तरीके हैं। यह जानकर ख़ुषी हुई कि, केवल बातचीत हुई, और इन मुद्दों पर शायद ही कोई सहमति थी। डब्ल्यूटीओ की महानिदेषक सुश्री ओकोन्जो-इवेला के बारे में एक शब्द। सम्मेलन में आम धारणा थी कि डीजी अपनी संवैधानिक भूमिका की सीमा लांघ रही हैं। संवैधानिक रूप से, महानिदेषक एक अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक है और उसकी भूमिका बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल बातचीत को सुविधाजनक बनाने की है। जबकि, महानिदेषक सदस्य देषों पर उन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिनके लिए वे इच्छुक नहीं थे। उनके कार्यों की विभिन्न हलकों से, और अधिक स्पष्ट रूप से नागरिक समाज संगठनों की ओर से बहुत आलोचना हुई। कुल मिलाकर डब्ल्यूटीओ में नागरिक समाज की घटती भूमिका के बारे में। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि डब्ल्यूटीओ सचिवालय को नागरिक समाज संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अपनी माँगों पर ज़ोर देने, चिंताएँ दिखाने और विरोध करने की अनुमति नहीं थी।
डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच
Share This