कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 के बारे में स्वदेशी जागरण मंच का ज्ञापन
अध्यक्ष और सदस्य,
कृषि पर स्थायी समिति,
भारत की संसद।
प्रिय महोदय/महोदया
स्वदेशी जागरण मंच जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामाजिक राजनीतिक मंच है, जो पर्यावरण, स्वदेशीकरण, विकेंद्रीकरण और रोजगार के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के साथ आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।
स्वदेशी जागरण मंच लोगों के हितों की रक्षा के लिए रसायनों से मुक्त प्राकृतिक कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कीटनाशक अधिनियम 1968, इन रसायनों के खतरनाक प्रभावों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने में सक्षम नहीं था। भारत में कीटनाशकों का विनियमन आम तौर पर अवैज्ञानिक और अपूर्ण रहा है, जो कि तीव्र विषाक्तता के कारण कृषि श्रमिकों और किसानों की बड़े पैमाने पर मौतों और अस्पताल में भर्ती होने, खाद्य और पर्यावरण के नमूनों में प्रतिबंधित और प्रतिबंधित कीटनाशकों के अवशेष होने, निर्यात की खेपों के कई अवसरों पर कीटनाशकों के अवशेषों के कारण खारिज होने में दिखाई देता है । कीटनाशक विषाक्तता के कारण बिहार के छपरा में बच्चों की आकस्मिक मृत्यु, नकली/गलत ब्रांडेड रासायनिक कीटनाशकों को जैव-कीटनाशकों के रूप में बेचा जा रहा है। जहर के कारण पक्षी/वन्यजीवों की मृत्यु, पानी में मछलियों की मृत्यु, दूषित पर्यावरण संसाधन आदि इस बात को और अधिक सिद्ध करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2019 में भारत में कीटनाशकों (आत्महत्या और आकस्मिक सेवन) से 31,026 लोगों की मौत हुई। यदि हम इसमें कीटनाशकों के दीर्घकालिक प्रभाव को जोड़ दें, तो यह संख्या लाखों में होगी। भारत में अभी भी कई कीटनाशक जारी हैं जिन्हें कई अन्य देशों द्वारा उनके खतरनाक प्रभावों के लिए प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है। आधुनिक समय में, कीट प्रबंधन के लिए उभरते कृषि-पारिस्थितिकी विज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार, हमारी मौजूदा नियामक व्यवस्था विकसित नहीं हुई है और वर्तमान व्यवस्था अभी भी ’कीटों के प्रबंधन’ के बजाय ’कीटों को मारने’ पर बहुत अधिक जोर देती है। स्वदेशी जागरण मंच मानता है कि वर्तमान ’कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020’ विधेयक के पुराने संस्करणों की तुलना में बेहतर है। हमें खुशी है कि वर्तमान विधेयक ने अपने दायरे में विज्ञापन, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण, लेबलिंग, निपटान आदि को भी शामिल करने से अपना दायरा बढ़ा दिया है। इसमें कहा गया है कि यह मूल्य निर्धारण के लिए शक्तियों का प्रयोग करने और कीटनाशकों की कीमत को विनियमित करने के लिए कार्य करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि कीटनाशकों का पंजीकरण भी सुरक्षा, प्रभावकारिता, आवश्यकता, कीटनाशकों के अंतिम उपयोग, शामिल जोखिम सहित कारकों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि पंजीकरण समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच कर सकती है।
’कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020’ के अवलोकन के बाद, स्वदेशी जागरण मंच निम्नलिखित कमियों और अंतरालों को इंगित करना चाहता है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ’आत्मनिर्भर भारत’ के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने और कीटनाशकों के प्रभाव जनित ख़तरों से सुरक्षा के लिए इसमें आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। :
आत्मनिर्भर भारतः
1. वर्तमान में इस तथ्य के बावजूद कि देश में कीटनाशकों के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं, देश कीटनाशकों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इसके अलावा, आयात के पक्ष में दोषपूर्ण नियमों के कारण, घरेलू विनिर्माण के हितों के विरुद्ध कीटनाशकों के आयात को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। दुर्भाग्य से, वर्तमान मसौदे में घरेलू विनिर्माण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल नहीं हैं। इसके विपरीत, अभी भी कई प्रावधान मौजूद हैं, जो आयातकों और विदेशी हितों को बढ़ावा देते हैं। स्वदेशी जागरण मंच ’कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020’ के मसौदे की धारा 18 में निम्नलिखित को शामिल करने का सुझाव देता हैः
“पंजीकरण समिति के पास तैयार कीटनाशकों के आयात के लिए पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार है यदि (अ) कि कीटनाशक पहले से ही पंजीकृत है और भारत में निर्मित किया जा रहा है। (ब) यदि समिति संतुष्ट है कि देश में इसका विकल्प उपलब्ध हैं।” इस बदलाव से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को आयात पर निर्भरता से बचाया जा सकेगा।
2. नियमों में संशोधन के माध्यम से, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने 2007 में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान को समाप्त कर दिया था। इससे पहले, “तकनीकी ग्रेड“ का पंजीकरण और इस तकनीकी ग्रेड के पंजीकरण के बाद रासायनिक संरचना की निगरानी, नियमों का एक अभिन्न अंग था। किसान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कीटनाशक अधिनियम 1968 का हिस्सा था। किसानों की सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए इस महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान के समाप्त होने के साथ-साथ इसका घरेलू विनिर्माण पर भी असर पड़ा। पुराने अधिनियम में इस चूक को ठीक करने और मसौदा ’कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020’ की धारा 18 में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है। पंजीकरण समिति एक कीटनाशक पंजीकृत नहीं करेगी यदि (क) कीटनाशक का “तकनीकी ग्रेड“ भारत में पंजीकृत नहीं है।; (ख) यह संतुष्ट है कि कीटनाशक आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन सुरक्षा या प्रभावकारिता के दावों को पूरा नहीं करता है; (ग) जहां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत फसलों और वस्तुओं पर कीटनाशकों की लागू अधिकतम अवशेष सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। बिल में इन प्रावधानों को शामिल करने से नियामक अवधि की समाप्ति और संबंधित अशुद्धियाँ की निगरानी के लिए “तकनीकी ग्रेड“ नमूने वापस लेने में सक्षम होगा। यह भारतीय मानकों के अनुसार किसानों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा एवं पर्यावरण और मृदा के संरक्षण को भी सुनिश्चित करेगा।
3. ’कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020’ के मसौदे में धारा 22 (1) में एक खंड है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुचित लाभ देता है, जो आमतौर पर पहले पंजीकरणकर्ता होती हैं। इस धारा 22(1) को हटाने की जरूरत है। भारत में “अनुवर्ती रजिस्ट्रेंट“ के पंजीकरण में “फर्स्ट रजिस्ट्रेंट“ को सशक्त बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
4. असेंबली और रीपैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिकांश आयातक आयातित कीटनाशकों को बिना मूल्यवर्धन के विभिन्न ब्रांडों के रूप में बेच रहे हैं और इससे घरेलू निर्माताओं के अस्तित्व को खतरा है।
5. कीटनाशकों के आयात को विनियमित करने के लिए, स्वच्छता और फाइटो सैनिटरी उपायों (एसपीएस), विश्व व्यापार संगठन के व्यापार के लिए उपाय और तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) प्रतिबंधों की तर्ज पर कानूनी प्रावधानों के माध्यम से पौधों, जानवरों और मनुष्यों के जीवन की रक्षा के लिए गैर-टैरिफ बाधाओं को लगाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
6. घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए, ’कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020’ में सख्त प्रावधान किए जाएं, ताकि इनोवेटर कंपनी को डेटा विशिष्टता की अनुमति न मिले। इससे भारतीय निर्माताओं के लिए पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद भारत में इन रसायनों का उत्पादन करना संभव हो पाएगा।
7. जैव-कीटनाशक और जैविक/प्राकृतिक कीटनाशक भारतीय कृषि की विशेषता रही हैं और आधुनिक कृषि में इनकी अपार संभावनाएं हैं। प्रस्तावित अधिनियम इन नए उत्पादों को पर्याप्त मान्यता, वैधता, समान अवसर और पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है। स्वदेशी जागरण मंच देश की जनता को जहर मुक्त भोजन प्रदान करने के लिए इन सुरक्षित विकल्पों के लिए विशेष ढांचे को शामिल करने की दृढ़ता से वकालत और प्रस्ताव करता है।
पर्यावरण सुरक्षा, किसानों का स्वास्थ्य और मृदा संरक्षण
1. विधेयक में पंजीकरण के बाद कीटनाशकों की समीक्षा की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित नहीं किया गया है। ऐसे कई देश हैं जो नवीनतम वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर कीटनाशक की सुरक्षा का आकलन करने के लिए पंजीकरण के पांच साल बाद समय-समय पर प्रत्येक पंजीकृत कीटनाशक की समीक्षा करते हैं। इसके अलावा, इस तरह की समीक्षा के लिए उस निकाय से अलग एक स्वतंत्र तंत्र की आवश्यकता होती है जो पहली बार में पंजीकरण करता है। नए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 में, पंजीकरण और समीक्षा एक ही निकाय (पंजीकरण समिति) द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। जिस निकाय ने उन्हें पंजीकृत किया है, वह उन कीटनाशकों की समीक्षा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में नहीं होगा। किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए कीटनाशकों की समीक्षा के लिए जैव सुरक्षा विशेषज्ञों की एक अलग समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए।
2. मौजूदा कानून में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड को बदलने के लिए, नए विधेयक में कीटनाशक प्रबंधन बोर्ड के रूप में राज्य सरकारों, किसानों आदि के प्रतिनिधियों के साथ एक बहु-मंत्रालयी, व्यापक आधारित निकाय का प्रस्ताव किया जा रहा है। हालाँकि, इसकी परिकल्पना केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में की जा रही है, जिसमें सभी नियामक अधिकार वास्तव में पंजीकरण समिति में निहित हैं, जिसमें कुछ तकनीकी व्यक्ति शामिल हैं। कीटनाशक प्रबंधन बोर्ड को ’पंजीकरण समिति’ और प्रस्तावित ’समीक्षा समिति’ पर निगरानी के अधिकार के साथ एक सशक्त नियामक निकाय बनाना होगा।
3. हितों के संभावित टकराव से बचने के लिए कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक उद्योग और आयातकों की लॉबी के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। हितों के टकराव की रोकथाम के लिए नए विधेयक के प्रावधान कमजोर और अपर्याप्त हैं। नियामक व्यवस्था में शामिल सभी मानव संसाधनों के बीच सभी स्तरों पर हितों के टकराव को रोकने के प्रावधानों को मजबूत किया जाना चाहिए (धारा 10)।
4. नया विधेयक कई प्रमुख बिंदुओं और विषयों की अवहेलना करता है; उदाहरण के लिए, नया विधेयक विशेष रूप से और अनिवार्य रूप से कारकों को सूचीबद्ध नहीं करता है जैसे कि एंटीडोट उपलब्धता, पारदर्शिता, आवश्यकता होने पर जानकारी की स्वतंत्र जांच, विकल्प और एक कीटनाशक की दीर्घकालिक व्यापक जैव सुरक्षा (विधेयक में प्रयुक्त कानूनी भाषा ऐसे परीक्षण को वैकल्पिक बनाती है), जबकि अन्य देशों में प्रतिबंधों के आधार पर एहतियाती दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
5. स्वदेशी जागरण मंच अनुशंसा करता है कि प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन बोर्ड में निर्यात पर कीटनाशकों के उपयोग के प्रभाव की जाँच करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ, मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ, परागणकर्ता, प्राणी विज्ञानी, समुद्री जीवविज्ञानी और विदेश व्यापार विशेषज्ञ भी शामिल होने चाहिए।
कृपया हमारे सुझावों पर ध्यान दें और ’कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020’ में उचित रूप से शामिल करें।
डॉ. अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सह संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)
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